Mental health care act 2017 India



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हम कुछ महत्वपूर्ण कानून समझने की कोशिश हमेशा करते हैं, पर एक कानून आज भी नज़रन्दाज हो जाता है. या तो उसकी जानकारी हम तक नहीं पहुँचती या उसे पहुँचाने की व्यवस्था उतनी संवेदनशील नहीं है. वो है मेंटल हेल्थ केअर एक्ट २०१७ - मानसिक सेहत के लिए बना कानून, जिसे हमें समझना बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है. और खास कर इस तरह की इमरजेंसी में जहाँ हम कोविड-१९ से जूझ रहे हैं. हमारे मानसिक न्याय के अधिकार क्या हैं? आज शाम 7 बजे अनुभूती ट्रस्ट के फेसबुक लाइव पर सौमित्र पठारे से हम समझेंगे. सौमित्र ये पुणे के सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पालिसी के डायरेक्टर हैं. जिनकी मेंटल हेल्थ कानून की निर्माण के प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के साथ भी सौमित्र अलग अलग देशों के मेंटल हेल्थ पालिसी और क़ानूनी प्रक्रिया बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कंसल्टिंग रोल निभाते हैं. सौमित्र को सुनना हमारे लिए अवसर है, और काफी आसानी से उन तक हम हमारे सवाल पहुंचा सकते हैं. और मानसिक आरोग्य को लेकर उनकी जो समझ है उनसे रूबरू करने का यह बहुत उमदा अवसर हमारे पास है. उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर आज शाम 7 बजे अनुभूति ट्रस्ट के लाइव कार्यक्रम में जुड़ेंगे.

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